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FIR कैसे दर्ज कराएँ: ज़ीरो FIR और धारा 173 BNSS में आपका अधिकार

FIR कैसे दर्ज कराएँ और ज़ीरो FIR क्या है: धारा 173 BNSS फ़्लोचार्ट, ऑनलाइन e-FIR, पुलिस FIR न लिखे तो SP और मजिस्ट्रेट के पास शिकायत

कोई भी थाना, कभी भी, बिना पैसे। यहाँ जानें FIR या ज़ीरो FIR कैसे दर्ज कराएँ, पुलिस मना करे तो क्या करें, और एक प्रारूप जिसे आप आज ही प्रिंट कर सकें।

0ज़ीरो FIR: भारत के किसी भी थाने में
₹0FIR की प्रति मुफ़्त (धारा 173(2))
3 दिनऑनलाइन भेजी e-FIR पर दस्तख़त के लिए
90 दिनमें पुलिस को जाँच की जानकारी देनी होगी