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61वाँ संविधान संशोधन 1988: भारत में वोट की उम्र 21 से 18 साल कैसे हुई

61वाँ संविधान संशोधन 1988: अनुच्छेद 326 में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल, दिसंबर 1988 में पारित, 28 मार्च 1989 से लागू

एक दादी जिन्हें 21 तक इंतज़ार करना पड़ा, एक पोता जिसने 18 पर वोट दिया, और अनुच्छेद 326 में बदला एक शब्द। 61वें संशोधन की कहानी, सटीक पाठ, तारीख़ों और वोट देने व चुनाव लड़ने की उम्र के साथ।

21 → 18वोट की उम्र
15 Dec 1988लोकसभा से पारित
28 Mar 1989लागू
326संशोधित अनुच्छेद