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एक व्यक्ति कितनी बार वोट दे सकता है? वोट की पूरी सीढ़ी, एक कहानी में

एक नागरिक कितनी बार वोट दे सकता है: वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, पार्षद, विधायक और सांसद तक वोट की पूरी सीढ़ी, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग

ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वे विधायक और सांसद के लिए वोट देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि गाँव का मतदाता असल में 5 साल में छह वोट देता है, वार्ड पंच से सांसद तक, और उनके ज़रिए राष्ट्रपति तक के चुनाव में हिस्सा लेता है। यह रही पूरी सीढ़ी, एक आसान कहानी में।

6वोट 5 साल में (गाँव)
3वोट 5 साल में (शहर)
18साल: 1989 से वोट की उम्र
2आयोग: भारत और राज्य