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चुनाव प्रचार में बच्चे: चुनाव आयोग के नियम और मद्रास हाई कोर्ट क्या कहते हैं

क्या कोई राजनीतिक दल पाँच साल के बच्चे को प्रचार रील में दिखा सकता है, या रैली में बच्चे के हाथ में झंडा दे सकता है? चुनाव आयोग कहता है नहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने इसे अशोभनीय बताया है, फिर भी आज के कानून में इस आधार पर चुनाव रद्द नहीं होता। जानिए यह कमी आसान भाषा में।

चुनाव प्रचार में बच्चे आसान व्याख्या: चुनाव आयोग की ज़ीरो टॉलरेंस एडवाइज़री 5 फ़रवरी 2024, TVK प्रचार रील्स पर मद्रास हाई कोर्ट अक्टूबर 2026, धारा 123(2) RPA असम्यक् असर, अनुच्छेद 39(च), नए दिशानिर्देशों की समीक्षा | children in election campaign