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सांसद और विधायक की अयोग्यता: अनुच्छेद 102 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

सांसद और विधायक की अयोग्यता आसान भाषा में: अनुच्छेद 102, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, लिली थॉमस मामला और दल-बदल क़ानून

कौन सांसद या विधायक नहीं बन सकता या नहीं रह सकता, दो साल की सज़ा कैसे करियर ख़त्म करती है, हर तरह की अयोग्यता कौन तय करता है, और आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के नियम।

2 सालसज़ा से धारा 8(3) लागू
6 सालरिहाई के बाद रोक
2013लिली थॉमस: 3 महीने की ढाल ख़त्म
1985दल-बदल क़ानून