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भगदड़ कानून: कोलकाता पंडाल हादसा और भीड़ प्रबंधन के वे नियम जो आयोजकों को मानने ही होंगे

महासप्तमी की रात एक अचानक घोषणा और तेज़ बारिश ने उत्तर कोलकाता के भीड़ भरे दुर्गा पूजा पंडाल को मौत का जाल बना दिया। उन्नीस लोगों की जान गई। हर साल भारत में मंदिरों, रैलियों, स्टेशनों और स्टेडियमों में ऐसे ही लोग मरते हैं। क्या भगदड़ सिर्फ़ बदक़िस्मती है, या क़ानून की नज़र में कोई ज़िम्मेदार है? आसान शब्दों में पूरा क़ानून।

भगदड़ कानून और भीड़ प्रबंधन नियम: कोलकाता चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ अक्टूबर 2026, BNS धारा 106, अनुच्छेद 21 मुआवज़ा, NDMA भीड़ गाइड और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 | stampede law in India