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यस बैंक AT1 बॉन्ड फ़ैसला: सुप्रीम कोर्ट ने ₹8,415 करोड़ का राइट-ऑफ़ क्यों रद्द किया

मार्च 2020 में यस बैंक को बचाते समय RBI द्वारा नियुक्त प्रशासक ने ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड ख़त्म कर दिए, और हज़ारों निवेशकों का पैसा रातों-रात शून्य हो गया। 15 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राइट-ऑफ़ क़ानूनी नहीं था। जानिए AT1 बॉन्ड क्या होते हैं, कोर्ट ने क्या कहा, इसके पीछे का क़ानून, और यस बैंक AT1 बॉन्ड मामले से हर छोटे निवेशक को क्या सीखना चाहिए।

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