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FSSAI खाद्य सुरक्षा नियम: पनीर, खोया, मांस और मछली के लिए नई एडवाइज़री का मतलब

त्योहारों का मौसम यानी खोया और पनीर की मिठाइयाँ, और गर्म ट्रकों में दूध, मांस और मछली का लंबा सफ़र। 15 अक्टूबर 2026 को खाद्य नियामक FSSAI ने हर खाद्य कारोबार से कहा कि इन चीज़ों को खेत से थाली तक ठंडा, साफ़ और ट्रेस करने लायक रखें। जानिए एडवाइज़री क्या कहती है, उसके पीछे का क़ानून, और ख़राब खाना बेचे जाने पर आप क्या कर सकते हैं।

FSSAI खाद्य सुरक्षा नियम: पनीर, खोया, मांस और मछली के कोल्ड चेन परिवहन पर अक्टूबर 2026 एडवाइज़री, फ़ूड-ग्रेड पैकिंग, रिकॉर्ड और ट्रेसबिलिटी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और अनुच्छेद 47 | FSSAI rules for perishable food