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राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155: छह राज्यों में नए राज्यपाल, जानिए यह पद कैसे काम करता है

12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति ने एक साथ छह राज्यों के राज्यपाल तय किए: दो तबादले और चार नए चेहरे। राज्यपाल को कौन चुनता है, कितने समय के लिए, और क्या राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है? संविधान का जवाब आसान शब्दों में, उन अदालती मामलों और विधेयक विवाद के साथ जो इस पद को ख़बरों में रखते हैं।

राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 अक्टूबर 2026: केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड और सिक्किम के नए राज्यपाल, अनुच्छेद 153 से 157, प्रसादपर्यंत सिद्धांत और बी.पी. सिंघल मामला | Governor appointment Article 155