📱 डिजिटल क़ानून · कानूनी अपडेट⚖️ SimplifiedSamvidhan.com

3 घंटे में पोस्ट हटाने का नियम: भारत अब सोशल मीडिया और AI कंटेंट को कैसे नियंत्रित करता है

कोई पोस्ट तीन घंटे में लाखों लोगों तक पहुँच सकती है। अब इतना ही समय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उसे हटाने के लिए मिलता है, जब कोई अदालत या सरकार उसे ग़ैरक़ानूनी बताए। IT नियम संशोधन, 2026 के तहत, जो 20 फ़रवरी 2026 से लागू है, पुरानी 36 घंटे की सीमा घटकर 3 घंटे हो गई है, और AI से बने कंटेंट पर साफ़ लेबल ज़रूरी है। नियमों के नौ महीने पूरे होने पर तेज़ी बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहस फिर ख़बरों में है। जानिए नियम क्या कहते हैं और आपके लिए इनका क्या मतलब है।

सोशल मीडिया 3 घंटे का नियम इन्फोग्राफ़िक: IT नियम संशोधन 2026, 10 फ़रवरी 2026 को अधिसूचित, 20 फ़रवरी 2026 से लागू, अदालत या सरकार के आदेश पर 36 की जगह 3 घंटे में कंटेंट हटाना, AI कंटेंट लेबल, धारा 69A, धारा 79 सेफ़ हार्बर, अनुच्छेद 19(2), श्रेया सिंघल 2015 | 3 hour takedown rule