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कॉलेज फ़ीस बीच में बढ़ोतरी: सुप्रीम कोर्ट बोला, छात्र को दाख़िले से पहले पूरी फ़ीस पता होनी चाहिए

आप चार साल के इंजीनियरिंग कोर्स में दाख़िला लेते हैं और दूसरे साल कॉलेज फ़ीस एक-तिहाई बढ़ा देता है। क्या यह जायज़ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा: सामान्यतः नहीं। छात्र को दाख़िले के समय ही पूरा ख़र्च पता होना चाहिए, और कोर्स के बीच बढ़ोतरी केवल असाधारण हालात में हो सकती है। जानिए मामला, निजी कॉलेजों की फ़ीस का क़ानून, और आपके साथ ऐसा हो तो क्या करें।

कॉलेज फ़ीस बीच में बढ़ोतरी सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2026: दाख़िले से पहले पूरी कोर्स फ़ीस बताना, केवल असाधारण हालात में वृद्धि, पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग छात्रों को रिफ़ंड, अनुच्छेद 19(1)(छ) और टी.एम.ए. पाई | college fee hike mid-course