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प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना: वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में क्या बदला

भारत के क़रीब 3 करोड़ सबसे ग़रीब बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को केंद्र से हर महीने छोटी पेंशन मिलती है। 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस कार्यक्रम को पाँच साल और बढ़ाया, इसे नया नाम दिया, और दिव्यांग पेंशन कहीं ज़्यादा लोगों के लिए खोल दी। जानिए क्या बदला, इसके पीछे संविधान का वादा क्या है, और कौन आवेदन कर सकता है।

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना 2026: NSAP का नया नाम, प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन, 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाली प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना, 2026-31 के लिए ₹53,428 करोड़, अनुच्छेद 41 | PM Samajik Sahayata Yojana