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जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन प्रतिबंध: अनुच्छेद 19 और BNSS धारा 163 के तहत प्रदर्शन का अधिकार

11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया। क्या सरकार तय कर सकती है कि नागरिक कहाँ प्रदर्शन करें? सभा के अधिकार और लोक व्यवस्था के बीच संतुलन को आसान भाषा में समझिए।

जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन प्रतिबंध और प्रदर्शन का अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(ख) बनाम 19(3) का संतुलन, BNSS धारा 163 और 2017 से 2026 की समयरेखा | Jantar Mantar protest ban Article 19