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क्या विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है? 'जन महाभियोग' के पीछे का क़ानून

31 अक्टूबर 2026 को INDIA गठबंधन के विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का "जन महाभियोग" किया और उन्हें हटाने का प्रस्ताव पास किया। ख़बर बड़ी बनी, लेकिन इसका कोई क़ानूनी असर नहीं है। संविधान CEC को ठीक सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी सुरक्षा देता है, और सिर्फ़ संसद, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, उन्हें हटा सकती है। जानिए क्या हुआ, क़ानून क्या कहता है, और आज तक कोई CEC क्यों नहीं हटाया गया।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया इन्फोग्राफ़िक: अनुच्छेद 324(5), सुप्रीम कोर्ट जज की तरह हटाना, 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा सांसदों का नोटिस, तीन सदस्यीय जाँच समिति, दोनों सदनों में विशेष बहुमत, राष्ट्रपति का आदेश, INDIA गठबंधन जन महाभियोग 31 अक्टूबर 2026 | CEC removal process