भाग III ⚖️ मूल अधिकार निरसित · 44वाँ संशोधन 1978 (20 जून 1979 से)

अनुच्छेद 31: संपत्ति का अधिकार, क्यों हटाया गया और अनुच्छेद 300क

एक साँस में उत्तर: अनुच्छेद 31 ने 1950 से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बनाया था। भूमि सुधार और राष्ट्रीयकरण के कारण संसद और अदालतों के बीच 28 साल तक टकराव चला, इसलिए 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने 20 जून 1979 से अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(च) हटा दिए। आज संपत्ति की रक्षा अनुच्छेद 300क करता है: "किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।" यह संवैधानिक और मानव अधिकार है, पर मूल अधिकार नहीं, इसलिए उपचार हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) है, अनुच्छेद 32 नहीं।

मूल पाठअनुच्छेद 31 का आधिकारिक पाठ

हिन्दी · आधिकारिक पाठ

31. [संपत्ति का अनिवार्य अर्जन।] संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 6 द्वारा (20-6-1979 से) निरसित।

1979 तक अनुच्छेद 31(1) क्या कहता था: "किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।"

यही शब्द अब अनुच्छेद 300क में हैं (भाग XII, अध्याय IV, "संपत्ति का अधिकार", उसी अधिनियम की धारा 34 द्वारा जोड़ा गया):

300क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना—किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।

संशोधन: पहले (1951), चौथे (1955), 17वें (1964) और 25वें (1971) संशोधनों ने यह अधिकार सीमित किया; 44वें संशोधन 1978 ने अनुच्छेद 31 और 19(1)(च) हटाए और अनुच्छेद 300क और 30(1क) जोड़े, 20 जून 1979 से लागू।
In Simple Words / आसान शब्दों में

क्या संपत्ति का अधिकार आज मूल अधिकार है? नहीं। 20 जून 1979 से यह अनुच्छेद 300क के तहत संवैधानिक अधिकार है (और सुप्रीम कोर्ट इसे मानव अधिकार भी कहता है)।

अनुच्छेद 31 क्या करता था (1950-1979): किसी की संपत्ति केवल विधि से ली जा सकती थी, और जब राज्य लोक प्रयोजन के लिए संपत्ति ले, तो विधि में मुआवज़ा (बाद में "रकम") देना ज़रूरी था।

क्यों हटाया गया: ज़मींदारी उन्मूलन, भूमि की सीमा (सीलिंग) और बैंक राष्ट्रीयकरण बार-बार "मुआवज़े" के मुकदमों में फँसते रहे। संसद ने बार-बार संविधान बदला (पहला, चौथा, 17वाँ, 25वाँ संशोधन)। अंत में जनता सरकार ने 44वें संशोधन से संपत्ति को भाग III से बाहर कर दिया।

अब कौन-सी सुरक्षा बची है: राज्य आपकी ज़मीन या घर आज भी केवल विधानमंडल की बनाई विधि के तहत, लोक प्रयोजन के लिए, न्यायपूर्ण प्रक्रिया और मुआवज़े के साथ ही ले सकता है। केवल सरकारी आदेश, पुलिस की धमकी या चुपचाप कब्ज़ा ग़ैरकानूनी है।

कहाँ जाएँ: केवल संपत्ति के लिए अनुच्छेद 32 की रिट नहीं लगेगी। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाएँ या दीवानी मुकदमा करें। अगर कार्रवाई अनुच्छेद 14 या 21 को भी तोड़ती है (जैसे बिना नोटिस घर गिराना), तो उन अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 फिर भी इस्तेमाल हो सकता है।

🏠 रोज़मर्रा की मिसाल

क्रिकेट का ऐसा नियम सोचिए जिस पर अंपायर बार-बार फ़ैसला पलट देता था। अनुच्छेद 31 वह नियम था कि "राज्य जो लेगा उसकी क़ीमत देगा"। जब भी सरकार भूमि सुधार करती, अदालत पूछती "क्या भुगतान उचित है?" और मैच रुक जाता। इसलिए संसद ने यह नियम मुख्य नियम-पुस्तिका (भाग III) से निकालकर परिशिष्ट (भाग XII) में रख दिया। यह अब भी नियम है, राज्य इसे माने बिना आपका बल्ला नहीं ले सकता, पर अब शिकायत क्षेत्रीय अंपायर (हाई कोर्ट) से होती है, मैच रेफ़री (अनुच्छेद 32 वाला सुप्रीम कोर्ट) से नहीं।

🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण

विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) में एक अनपढ़ विधवा की ज़मीन पर राज्य ने 1967-68 में बिना अर्जन और भुगतान के सड़क बना दी थी। राज्य ने कहा कि "प्रतिकूल कब्ज़े" से अब ज़मीन उसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य नागरिक की ज़मीन ऐसे नहीं हड़प सकता, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300क के तहत मानव और संवैधानिक अधिकार कहा और ब्याज सहित मुआवज़ा दिलाया।

संसद बनाम अदालतअनुच्छेद 31 क्यों हटाया गया? संपत्ति के अधिकार की लड़ाई 1950-1978

  • 1951, भूमि सुधार: पटना हाई कोर्ट ने कामेश्वर सिंह में बिहार भूमि सुधार अधिनियम रद्द किया। संसद ने पहले संशोधन से जवाब दिया: अनुच्छेद 31क, 31ख और नौवीं अनुसूची (शंकरी प्रसाद में मान्य)।
  • 1954-55, मुआवज़ा: बेला बनर्जी ने कहा कि मुआवज़ा "उचित समतुल्य" (बाज़ार मूल्य) हो। चौथे संशोधन ने इसकी पर्याप्तता अदालत से बाहर कर दी।
  • 1964-67, सीलिंग: 17वें संशोधन ने 31क का दायरा बढ़ाया; फिर गोलकनाथ (1967) ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर ही नहीं सकती।
  • 1970-71, बैंक और प्रिवी पर्स: आर.सी. कूपर (बैंक राष्ट्रीयकरण) और माधव राव सिंधिया सरकार के ख़िलाफ़ गए। फिर 24वाँ, 25वाँ और 26वाँ संशोधन: "प्रतिकर" की जगह "रकम" और अनुच्छेद 31ग आया।
  • 1973: केशवानंद भारती ने मूल ढाँचे के अधीन ऐसे संशोधनों की अनुमति दी; संपत्ति को मूल ढाँचा नहीं माना गया।
  • 1978, अंत: आपातकाल के बाद जनता सरकार के 44वें संशोधन ने संपत्ति को भाग III से बाहर किया ताकि वह भूमि सुधार न रोके, और मनमाने ढंग से वंचित करने से सुरक्षा अनुच्छेद 300क में रखी।
संपत्ति के अधिकार की यात्रा: 1950 में अनुच्छेद 19(1)(च) और 31 मूल अधिकार, पहला संशोधन 1951 अनुच्छेद 31क 31ख, चौथा संशोधन 1955, गोलकनाथ 1967, बैंक राष्ट्रीयकरण 1970, 25वाँ संशोधन 1971, केशवानंद भारती 1973, 44वाँ संशोधन 1978 से अनुच्छेद 31 हटाया और अनुच्छेद 300क जोड़ा
संपत्ति के अधिकार के 28 साल: हर अदालती फ़ैसला और संसद का जवाब।

आज का अनुच्छेद 300कक्या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 300क की व्याख्या

बिंदु20 जून 1979 से पहले (अनुच्छेद 19(1)(च) और 31)20 जून 1979 से (अनुच्छेद 300क)
स्थितिभाग III में मूल अधिकारभाग XII (अध्याय IV) में संवैधानिक अधिकार
उपचारअनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट, या 226 के तहत हाई कोर्टअनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या दीवानी मुकदमा; अनुच्छेद 32 नहीं
संपत्ति कौन ले सकता हैराज्य, केवल विधि से, लोक प्रयोजन के लिए, "रकम" देकरराज्य, केवल विधि के प्राधिकार से (केवल सरकारी आदेश काफ़ी नहीं)
मुआवज़ाअनुच्छेद 31(2) में लिखा ("रकम")लिखा नहीं, पर अदालतें न्यायपूर्ण प्रक्रिया पढ़ती हैं (के.टी. प्लांटेशन 2011, बिमल कुमार शाह 2024)

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 300क में क्या-क्या पढ़ा

  • मूल ढाँचा नहीं: जिलुभाई ननभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य (1995) ने कहा कि अनुच्छेद 300क मूल ढाँचे का भाग नहीं; यह संवैधानिक अधिकार है।
  • लोक प्रयोजन और मुआवज़ा निहित हैं: के.टी. प्लांटेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2011, पाँच न्यायाधीश) ने कहा कि 300क वाली विधि न्यायपूर्ण, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए; मुआवज़ा देने का दायित्व, भले लिखा न हो, उसमें निहित है।
  • मानव अधिकार: तुकाराम काना जोशी (2013) और विद्या देवी (2020) ने संपत्ति के अधिकार को मानव अधिकार कहा; राज्य अपने ही नागरिक के ख़िलाफ़ "प्रतिकूल कब्ज़े" का सहारा नहीं ले सकता।
  • सात उप-अधिकार (2024): कोलकाता नगर निगम बनाम बिमल कुमार शाह (16 मई 2024) ने कहा कि वैध अर्जन क़ानून को भी सात प्रक्रियात्मक अधिकार मानने होंगे (नीचे तालिका)।
  • बुलडोज़र/ध्वस्तीकरण: इन री डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ़ डिमोलिशन ऑफ़ स्ट्रक्चर्स (13 नवंबर 2024) में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस और सुनवाई के नियम तय किए, आश्रय को अनुच्छेद 21 और न्यायपूर्ण प्रक्रिया से जोड़ा।
मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अंतर: 1978 से पहले अनुच्छेद 31 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, अब अनुच्छेद 300क के तहत हाई कोर्ट अनुच्छेद 226; केवल विधि के प्राधिकार से संपत्ति ली जा सकती है; विद्या देवी 2020 मानव अधिकार; 2024 के सात उप-अधिकार
संपत्ति अनुच्छेद 31 से 300क में गई तो क्या बदला और क्या बचा।

संपत्ति ली जाए तोसंपत्ति का अधिकार व्यवहार में: सरकार ज़मीन ले तो क्या करें

  • मुआवज़े का क़ानून: अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 (1 जनवरी 2014 से लागू) से होता है: ग्रामीण क्षेत्र में बाज़ार मूल्य का चार गुना तक और शहरी में दो गुना, निजी परियोजना में 80% परिवारों की सहमति, सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास।
  • क़ानून और नोटिस माँगें: ज़मीन किस अधिनियम और धारा के तहत ली जा रही है? 2013 के अधिनियम में पहले प्रारंभिक अधिसूचना (धारा 11) और आपत्तियों पर सुनवाई (धारा 15) होती है।
  • दिए गए समय में (धारा 15 में 60 दिन) लिखित आपत्ति दें और रसीद रखें।
  • प्रक्रिया न मानी जाए, बिना किसी क़ानून के ज़मीन ली जाए, या सालों तक मुआवज़ा न मिले तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाएँ। राज्य की देरी कोई बहाना नहीं (विद्या देवी 2020)।
  • बिना नोटिस ध्वस्तीकरण: 2024 के सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के अनुसार ढाँचा गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई ज़रूरी है; सार्वजनिक स्थानों और अदालती आदेश वाले मामलों में अपवाद हैं।

त्वरित दोहराईयाद रखने योग्य मुख्य बातें

  • अनुच्छेद 31 (संपत्ति का अनिवार्य अर्जन) 44वें संशोधन 1978 से हटाया गया, 20 जून 1979 से लागू।
  • उसी संशोधन से अनुच्छेद 19(1)(च) हटा; संपत्ति अब अनुच्छेद 300क, भाग XII, अध्याय IV में है।
  • संपत्ति का अधिकार संवैधानिक और मानव अधिकार है, मूल अधिकार नहीं; उपचार: अनुच्छेद 226, 32 नहीं।
  • "विधि का प्राधिकार" का अर्थ विधानमंडल का क़ानून है; केवल सरकारी कार्रवाई से संपत्ति नहीं छीनी जा सकती।
  • संपत्ति से जुड़े संशोधन: पहला (1951), चौथा (1955), 17वाँ (1964), 25वाँ (1971), 44वाँ (1978)।
  • भाग III में अब भी: 30(1क) और 31क(1) का दूसरा परंतुक संपत्ति की रक्षा करते हैं।

समयरेखाअनुच्छेद 31 और संपत्ति का अधिकार: मुख्य तिथियाँ और मुकदमे

वर्षघटना
1950अनुच्छेद 19(1)(च) और 31 से संपत्ति मूल अधिकार (26 जनवरी)।
1951कामेश्वर सिंह (पटना HC); पहले संशोधन से 31क, 31ख, नौवीं अनुसूची; शंकरी प्रसाद में मान्य।
1970आर.सी. कूपर (बैंक राष्ट्रीयकरण) और माधव राव सिंधिया (प्रिवी पर्स)।
197124वाँ, 25वाँ, 26वाँ संशोधन: "प्रतिकर" की जगह "रकम"; अनुच्छेद 31ग।
1973केशवानंद भारती: मूल ढाँचा; संपत्ति उसका भाग नहीं।
1978-7944वें संशोधन से 19(1)(च) और 31 हटे, 300क और 30(1क) जुड़े; 20 जून 1979 से लागू।
2020विद्या देवी: संपत्ति मानव अधिकार; राज्य प्रतिकूल कब्ज़ा नहीं कर सकता।
2024बिमल कुमार शाह: 300क में सात उप-अधिकार; ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश (13 नवंबर)।

UPSC · राज्य PSC · न्यायपालिकाअनुच्छेद 31: UPSC परीक्षा कॉर्नर

  • प्रीलिम्स तथ्य (अक्सर पूछा गया): संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से 44वें संशोधन (42वें नहीं) ने हटाया और अब यह अनुच्छेद 300क के तहत विधिक/संवैधानिक अधिकार है।
  • प्रीलिम्स जाल: "अनुच्छेद 300क भाग III में है।" ग़लत। यह भाग XII (वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद), अध्याय IV में है।
  • मेन्स (250 शब्द): "अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 300क तक संपत्ति के अधिकार की यात्रा व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक न्याय के बीच के तनाव को दर्शाती है।" चर्चा करें।

अभ्यास प्रश्नख़ुद को परखें: अनुच्छेद 31

कथनों पर विचार करें: 1. संपत्ति के अधिकार को 42वें संशोधन, 1976 ने भाग III से हटाया। 2. अनुच्छेद 300क कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 3. अनुच्छेद 300क के उल्लंघन को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कौन-से सही हैं?

शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 क्या है?

अनुच्छेद 31 संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से जुड़ा था और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बनाता था। इसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने 20 जून 1979 से हटा दिया। इसका मुख्य विचार अब अनुच्छेद 300क में है।

क्या भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है?

नहीं। 1979 से यह अनुच्छेद 300क के तहत संवैधानिक अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट इसे मानव अधिकार भी कहता है। इसे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट से लागू कराया जा सकता है, सीधे अनुच्छेद 32 से नहीं।

क्या सरकार बिना मुआवज़े के मेरी ज़मीन ले सकती है?

अनुच्छेद 300क में मुआवज़ा शब्द नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित क़ानून और उचित मुआवज़ा उसमें निहित है (के.टी. प्लांटेशन 2011, बिमल कुमार शाह 2024)। व्यवहार में 2013 का भूमि अर्जन अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र में बाज़ार मूल्य के चार गुना तक मुआवज़ा तय करता है।